राजस्थान सरकार के राजपत्रित अधिकारी जो कि हर वर्ष अपनी अचल संपत्ति का विवरण देते हैं अब उन्हें एसएसओ पर आधारित राज काज सॉफ्टवेयर के अंदर देना पड़ेगा
यदि ब्यौरा नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में वार्षिक वेतन वृद्धि व प्रमोशन स्वरूप सकता है राज्य के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं
सभी राजपत्रित अधिकारियों को 1 जनवरी की स्थिति में 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा देने के निर्देश दिए हैं। 31 जनवरी के बाद कोई भी ब्योरा स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजपत्रित अधिकारी राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा भेज सकते हैं। ब्यौरा नहीं देने की स्थिति में अधिकारी की वार्षिक वेतन वृद्धि और प्रमोशन रोका जा सकता है। जो अधिकारी अपनी अचल संपत्ति का विवरण नहीं देगा उसकी विजिलेंस क्लियर नहीं दी जाएगी। कार्मिक विभाग के आदेश राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी निगम, बोर्ड और स्वायत्तशासी उपक्रमों पर लागू होंगे।
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