राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र-पंजीकरण तथा आवेदन प्रक्रिया
[Apply] Rajasthan Domicile Certificate | Mool Niwas Praman Patra | Residence-Native Proof Application Form PDF Download | मूल निवास प्रमाणपत्र राजस्थान
Contents of the article [hide]
- 1 राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र
- 2 Rajasthan Domicile/Residence Certificate
- 3 राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ
- 4 (Benefits of Native/Residence Certificate)
- 5 राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- 6 (Documents Required for Rajasthan Domicile Certificate)
- 7 राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया
- 8 (Application Process for Obtain Rajasthan Domicile Certificate)
- 8.1 मूल निवास के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Application for Rajasthan Native/Residence Certificate):
- 8.2 मूल प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन (Offline Application for Rajasthan Domicile Certificate):
- 8.3 दोस्तों इस तरह से आप राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र (Rajasthan Domicile Certificate) प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको प्रमाण पत्र को बनाने में कोई परेशानी आ रही हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे प्रश्न पूछ सकते हो। हमारे द्वारा आप के प्रश्नों का अवश्य जवाब दिया जायेगा। हमारी वेबसाइट में आने के लिए धन्यवाद, अधिक अपडेट के बने रहें।
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र
Rajasthan Domicile/Residence Certificate
Rajasthan Domicile Certificate: दोस्तों आज मैं आपको इस आर्टिकल में राजस्थान में “मूल निवास प्रमाण” पत्र के बारे में जानकारी दूंगा। यह प्रमाण पत्र पहचान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इस पत्र को “निवास प्रमाण पत्र या बोनाफाइड प्रमाण पत्र” के नाम से भी जाना जाता हैं। राजस्थान राज्य का हर कोई नागरिक इस प्रमाण पत्र का उपयोग किसी भी सरकारी काम के लिए कर सकता हैं। निवास प्रमाण पत्र से यह प्रमाणित होता हैं, कि हम कहाँ के निवासी हैं। और उस राज्य में कितने सालों से निवास कर रहे हैं।
“मूल निवास प्रमाण पत्र (Mool Niwas Praman Patra)” की आवश्यकता हमें हर जगह पड़ती हैं। जैसे स्कूल कॉलेजों में एडमिशन के लिए, छात्रवृति के लिए और किसी सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए इस प्रमाण पत्र की जरुरत पड़ती हैं। यदि आप के पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप इन सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हो। इसका सारा विवरण मूल निवास प्रमाण पत्र पर लिखा होता हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हो।
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ
(Benefits of Native/Residence Certificate)
इस प्रमाण पत्र से लोगों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होगें। जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं।
- स्कूल एवं कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए “मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)” की जरुरत होती हैं।
- मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता छात्रवृति के लिए आवेदन फॉर्म भरते समय भी पड़ती हैं।
- अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता हैं। तो वहाँ भी इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती हैं।
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
(Documents Required for Rajasthan Domicile Certificate)
राजस्थान में “मूल निवास प्रमाण पत्र (Mool Nivaas Praman Patra)” बनाने के लिए आवेदक व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक हैं। जिनके बारे में नीचे दिया गया हैं।
- मतदाता पहचान पत्र की फोटो कॉपी (Photo Copy of Voter Identity Card)
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Aadhaar Card)
- परिवार रजिस्टर की नकल (Copy of Family Register)
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Ration Card)
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- बिजली बिल या पानी बिल (Electricity Bill or Water Bill)
- पासपोर्ट साइज की फोटो (Passport Size Photo)
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया
(Application Process for Obtain Rajasthan Domicile Certificate)
दोस्तों आप राजस्थान राज्य में “मूल निवास प्रमाण पत्र (Rajasthan Mool Niwas Praman Patra)” के लिए दो तरीकों से आवेदन करे सकते हो।
मूल निवास के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Application for Rajasthan Native/Residence Certificate):
- राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको “मूल निवास प्रमाण पत्र” (Mool Nivaas Praman Patr Avedan Form) के लिए एक आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा। यहाँ से आप इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड (Download) भी कर सकते हो।
- इस फॉर्म में आपको निम्न जानकारी दर्ज करनी होगी।
- आवेदक का नाम
- पिता/ पति का नाम
- आवेदक का वर्तमान स्थाई पता
- पिता/पति का मूल स्थान/व्यवसाय/पता
- आवेदक की जन्मतिथि/जन्म स्थान
- आवेदक व्यक्ति की शिक्षा संस्थान का नाम
- पिता की अचल सम्पति का विवरण
- क्या मतदाता सूची में स्वयं के पिता/ पति का नाम हैं। हाँ / नहीं
- आवेदक का मोबाइल नंबर
- इन सब जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज करें। आवेदन फॉर्म में पूछे गए जगह पर हस्ताक्षर अवश्य करें।
मूल प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन (Offline Application for Rajasthan Domicile Certificate):
दोस्तों यदि आप राजस्थान में “मूल निवास प्रमाण पत्र (Mool Nivaas Praman Patra)” के लिए आवेदक ऑफलाइन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप को अपने तहसील कार्यालय में जाना होगा। वहां से आप आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हो। उस आवेदन फॉर्म को भर कर उसके साथ अपने आवश्यक दस्तावेजों को भी संलग्न करें। फॉर्म भर जाने के बाद उसे कार्यालय में ही जमा करा दे।
यदि आप आपना mool niwas (मूल निवास ) प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो तो आपको निम्न चरणों से गुजरना होगा –
- सर्वप्रथम आपको आवेदन फॉर्म लेना होगा जो आप यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो –
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरकर आवश्यक दस्तावेज लगाये |
- फॉर्म पर दो सरकारी गजिटेड की मोहर तथा हस्ताक्षर करवाए | सरकारी गवाह कोन-कोन हो सकते इसकी जानकारी आवेदन फॉर्म में दी गई है वहां से अध्ययन करे |
- फॉर्म में फोटो को सत्यापित करावे |
- फॉर्म पर 2 रु का रेवेन्यु टिकट लगाये |
- निम्न दस्तावेज सलंग्न करे – किसी भी कक्षा की अंकतालिका अथवा जन्म प्रमाण पत्र |
- राशन कार्ड (जिसमे आवेदक का नाम हो ) |
- आवेदक के पिता अथवा दादाजी की वोटर लिस्ट (वर्तमान की )
- आवेदक के पिता अथवा दादाजी की वोटर लिस्ट (10 साल पुरानी ) अथवा ऐसा कोई निवास प्रूफ जो बताता हो की आप 10 साल से उस स्थान पर निवास कर रहे हो जहाँ से आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हो | जेसे – पानी /बिजली का बिल /टेलीफोन बिल |
- भामाशाह कार्ड या रसीद (यदि हो तो) नहीं होने पर आपको ई मित्र पर पंजीयन करके भी बनवा सकते हो|
- आधार कार्ड
- यदि विवाहित महिला हो तो आपको विवाह प्रमाण पत्र भी लगाना होगा |
उपरोक्त सभी दस्तावेज को स्वमं प्रमाणित करके नजदीकी ई -मित्र सेण्टर पर जाकर फॉर्म जमा करवाए |
इसके बाद तहसील में अधिकारी द्वारा फॉर्म की जाँच करने के बाद यदि आपके दस्तावेज में कमी पाई
जाती है तो आपका फॉर्म वापस भेज दिया जायेगा अन्यथा एप्रूव्ड कर दिया जायेगा |
इसके बाद आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र किसी भी ई – मित्र से प्रिंट करवा सकते हो |
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Originally posted 2019-12-24 09:40:57.